अधिकतर लोगों को यही लगता है कि उनकी मृत्यु के बाद सारी सम्पति नॉमिनी को मिल जाएगी, जबकि ऐसा है नहीं होता । नॉमिनी सिर्फ आपके पैसों का रखवाला होता है, न कि मालिक। Nominee को लेकर कई गलतफहमी हैं जैसे की नॉमिनी कौन होता है। क्या 18 वर्ष के व्यक्ति को नॉमिनी बनाया जा सकता है या नहीं । नॉमिनी बनाना जरुरी है की नहीं। क्या नॉमिनी बनाना अनिवार्य है। कानून की नजर में नॉमिनी कौन हो सकता है और भी कई अलग अलग तरह के सवाल आपके भी मन में हो सकते है।
इस content में हम आपको बताएँगे की नॉमिनी (Nominee) क्या होता है Nominee का अर्थ क्या नॉमिनी का क्या काम है और नॉमिनी कौन हो सकता है। और Nominee का अर्थ क्या है व नॉमिनी (Nominee) क्या होता है?
जब भी कभी आप बैंक अकाउंट,डीमैट अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस या कोई अन्य फॉर्म भरते है( जिसमे आपके रुपए- पैसे को लेकर बात होती है ) तो आपने उसमे नॉमिनी का कॉलम जरूर देखा होगा।जब भी आप ऐसे फॉर्म भरते है तो आपसे आपकी पूरी डिटेल ली जाती है और आप से एक डिटेल नॉमिनी की और ली जाती है जो की नॉमिनेशन की होती या नॉमिनी की। जिन लोगो को नॉमिनी की जानकारी होती है वो ये कॉलम जरूर भरते है और जिनको इसकी जानकारी नहीं होती वो ये कॉलम अकसर छोड़ देते है। आप अगर चाहो तो ये बाला कॉलम स्किप भी कर सकते है। जो लोग ये जानते है की खाता धारक के मृत्यु के बाद सारा पैसा जायेगा वो लोग नॉमिनी बाला कॉलम जरूर भरते है। लेकिन नॉमिनी इसका हक़दार नहीं होता नॉमिनी बस केयरटेकर होता है।
नॉमिनी (Nominee) क्या होता है? कौन होता है नॉमिनी ?
नॉमिनी (Nominee) क्या होता है से अभिप्राय ये है की जब भी आप कही निवेश करते है या कोई बैंक अकाउंट खुलवाते है तब अब आपको नॉमिनी की जानकारी भी देनी होती है। इसका मतलब ये हुआ कई अगर खाताधारक की अगर दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो बनाये गए नॉमिनी के पास सारा पैसा जायेगा। लेकिन नॉमिनी इस पैसे का मालिक नहीं होता है। कानूनी तौर पर समझें देखे तो नॉमिनी सिर्फ पैसो ,सम्पति या निवेश का एक रखवाला होता है अगर किसी कारन वास् अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाने की दशा में बैंक जमा सारा पैसा ही जाता है। नॉमिनी एक तरह से सम्पति का मालिक न होकर उस सम्पति का रखवाला होता है जब तक खाताधारक की मृत्यु नहीं हो जाती नॉमिनी एक केयरटेकर होता है सम्पति का मालिक नहीं। न ही हकदार होता है।
फिर कौन होता है सम्पति का मालिक या उत्तराधिकारी ?
जैसा की हमने आपको पहले ही बता दिया है की नॉमिनी सिर्फ सम्पति का रखवाला होता है मालिक नहीं होता।
जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस वक़्त के जमीन व सम्पति का मालिकाना हक़ उस व्यक्ति के वारिस या उस व्यक्ति द्वारा बनाये गए उत्तराधिकारी को मिलेगा न की नॉमिनी को। ऐसी स्तिथि में अगर मृत व्यक्ति द्वारा नॉमिनी बनाया भी गया होगा तो बैंक आदि में तो का सारा पैसा नॉमिनी के पास ही जायेगा लेकिन वो सारा पैसा नॉमिनी को उस मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी या वारिस को देना होगा वो इसका मालिक नहीं हो सकता। लेकिन आपको बता दे की कुछ शर्तो में नॉमिनी मालिक भी बन सकता है कुछ फण्ड या निवेश सेक्टर्स में नॉमिनी ही पैसो का असली हक़दार होता है
किन – किन मायनों में नॉमिनी मालिक नहीं है?
बता दे की बैंक में जमा पैसा , बैंक FD के लिए नॉमिनी सिर्फ एक ट्रस्टी होता है। अगर घर का ही कोई सदस्य नॉमिनी है तब तभी सारा पैसा उत्तराधिकारी के पास ही जाएगा। म्यूचुअल फंड और शेयर और पीपीएफ में भी नॉमिनी सिर्फ एक ट्रस्टी होता है नॉमिनी सिर्फ पैसो का एक केयरटेकर है उसका सम्पति पर कोई मालिकाना हक़ नहीं होता।
किन – किन मायनों में नॉमिनी मालिक है?
इंश्योरेंस से जुड़े मामलों में नॉमिनी मालिक माना गया है। इंश्योरेंस फॉर्म भरते समय जिस व्यक्ति का नाम नॉमिनी के तोर पर लिखा होता है उसे ही सारा पैसा मिलेगा इसे बेनिफिशयल नॉमिनी कहा जाता है और ये नियम EPF में भी लागु होता है PF अकाउंट खोते वक़्त जिस व्यक्ति को नॉमिनी बनाया जाता है वही उस पैसा का मालिक होगा खाताधारक के मृत्यु के बाद सारा पैसा नॉमिनी के पास जायेगा जिसे बनाया गया है।
नॉमिनी क्यों बनाना चाहिए।
नॉमिनी बनाना या ना बनान ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है लेकिन अगर आपका नॉमिनी बनते है तो इसके आपके कई फयदे है जैसी की खाताधारक की किसी दुर्घटना में या दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो इस स्तिथि में बैंक का सारा पैसा नॉमिनी के पास चला जायेगा लेकिन नॉमिनी को वो सारा पैसा व धन को कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित करना होगा जिसका नाम वसीयत में लिखा होगा आगरा वसीयत नहीं बनाई गयी है तो परिवार के सदस्य को मिलेगा।
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यदि खाताधारक द्वारा कोई नॉमिनी नहीं है तो बैंक से पैसा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आरबीआई(RBI) के आकड़ों के अनुसार बैंको में करोड़ रुपये पड़े हैं जिनको किसी ने अभी तक क्लेम नहीं किया है